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विभाग : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
केंद्र सरकार शहरी ऑफलाइन कर्मचारी सामान्य जाति
योजना का विवरण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नियमित, पूर्णकालिक विकलांग छात्रों के लिए उच्च शिक्षा अर्थात मास्टर डिग्री या पीएचडी प्राप्त करने के लिए अध्ययन के निर्दिष्ट क्षेत्रों में से एक में विदेशी विश्वविद्यालयों से पाठ्यक्रम हेतु एक छात्रवृत्ति योजना। 

"विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" की अनुसूची में परिभाषित निर्दिष्ट विकलांगता वाले छात्र इस योजना के तहत पात्र होंगे। इसमें दृष्टि, श्रवण, वाणी, लोको-मोटर, मानसिक मंदता और अन्य विकलांगता वाले व्यक्ति शामिल हैं। एनओएस को डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा ऑफ़लाइन कार्यान्वित किया जाता है। 

कभी-कभी दिव्यांगजन अपने गुप्त कौशल का उपयोग करने से वंचित रह जाते हैं और इस तरह अवसर चूक जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगों को आगे की पढ़ाई करने में सहायता करना है ताकि वे अपनी आजीविका कमाने के लिए खुद को तैयार कर सकें और समाज में अपने लिए एक सम्मानजनक स्थान ढूंढ सकें क्योंकि उन्हें पढ़ाई करने और सम्मान के साथ जीने में शारीरिक, वित्तीय, मनोवैज्ञानिक, मानसिक कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। 


लाभ
  • वार्षिक रखरखाव भत्ता: संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) और यूके को छोड़कर अन्य देशों के लिए: $15400 (यूएस डॉलर); यूनाइटेड किंगडम (यूके) के लिए: 9900 GBP (ग्रेट ब्रिटेन पाउंड) 
  • आकस्मिकता भत्ता: संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) और यूके को छोड़कर अन्य देशों के लिए: $1500 (यूएस डॉलर); यूनाइटेड किंगडम (यूके) के लिए: 1100 GBP (ग्रेट ब्रिटेन पाउंड) 
  • उपकरण भत्ता: 1500 रुपये 
  • शिक्षण शुल्क: शुल्क के अनुसार वास्तविक, 
  • वीज़ा शुल्क: वास्तविक 
  • वीज़ा शुल्क INR में 
  • मतदान कर: प्रभारित वास्तविक 
  • चिकित्सा बीमा प्रीमियम: शुल्क के अनुसार वास्तविक 
  • आकस्मिक यात्रा भत्ता और उपकरण भत्ता: प्रत्येक के लिए 20 अमेरिकी डॉलर या भारतीय रुपये में इसके समतुल्य । 
  • हवाई मार्ग: भारत से शैक्षिक संस्थान के निकटतम स्थान तक और भारत वापस आने के लिए, इकोनॉमी क्लास और राष्ट्रीय वाहक के साथ व्यवस्था में सबसे छोटे मार्ग द्वारा वास्तविक आधार पर हवाई मार्ग अनुदान प्रदान किया जाएगा। 
  • स्थानीय यात्रा: उतरने के एयरपोर्ट से अध्ययन स्थल तक और वापस आने का द्वितीय श्रेणी का रेलवे किराया। 
  • दूर-दराज के स्थान जो रेल से नहीं जुड़े हैं, उनके निवास स्थान से निकटतम रेलवे स्टेशन तक बस किराया, नौका द्वारा पार करने का वास्तविक शुल्क, निकटतम रेल-सह-हवाई स्टेशन और/या द्वितीय श्रेणी रेलवे किराया। आरोहण और वापसी के बंदरगाह तक सबसे छोटे मार्ग का किराया अनुमन्य होगा। अभ्यर्थियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्थान पर साक्षात्कार में भाग लेने के लिए उनके निवास स्थान के शहर से उस शहर तक का द्वितीय श्रेणी किराया/साधारण श्रेणी बस किराया, जिसमें चयन हेतु साक्षात्कार भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

पात्रता
  • आवेदक एक छात्र होना चाहिए। 
  • आवेदक को परास्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों और पीएच.डी. में प्रवेश दिया जाना चाहिए (या प्रवेश का बिना शर्त प्रस्ताव प्राप्त किया जाना चाहिए)। विदेश में उस देश की सरकार/अधिकृत निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम। 
  • आवेदक का विकलांगता प्रतिशत 40% या उससे अधिक होना चाहिए। 
  • योजना के विज्ञापन के महीने के पहले दिन आवेदक की आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। 
  • आवेदक की कुल पारिवारिक आय (सभी स्रोतों से) प्रति वर्ष ₹ 6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। 

बहिष्कार

  • किसी भी विषय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। 
  • राज्य सरकार, अन्य एजेंसी से किसी अन्य छात्रवृत्ति का उपयोग करके या अपने स्वयं के धन के माध्यम से विदेश में पहले से ही रह रहे या पढ़ रहे हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, वे इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं। 
  • एक ही माता-पिता के दो से अधिक दिव्यांग बच्चे योजना का लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे। यदि दूसरा बच्चा जुड़वां है, तो इस योजना के तहत छात्रवृत्ति दोनों जुड़वां बच्चों के लिए स्वीकार्य होगी। 
  • उम्मीदवार उसी स्तर (परास्नातक/पीएचडी) को आगे बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं है जिसके लिए उसने पहले ही भारत या विदेश में किसी विश्वविद्यालय/संस्थान से योग्यता हासिल कर ली है। 
  • किसी भी कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए मिलेगी। यदि किसी छात्र को एक कक्षा दोहरानी है, तो उसे दूसरे (या उसके बाद) वर्ष के लिए उस कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। 
  • इस योजना के तहत छात्रवृत्ति धारक कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि किसी अन्य छात्रवृत्ति के लिए चयनित किया जाता है, तो छात्र दोनों छात्रवृत्ति में से किसी एक के लिए अपना विकल्प चुन सकता है, जो भी उसके लिए अधिक फायदेमंद हो और उसे दिए गए विकल्प के बारे में संस्थान के प्रमुख के माध्यम से चयनित करने वाले प्राधिकारी को सूचित करना चाहिए। इस योजना के तहत छात्रों को किसी अन्य छात्रवृत्ति स्वीकार करने की तारीख से कोई छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा। हालाँकि, छात्र इसके तहत भुगतान की गई छात्रवृत्ति राशि के अलावा किताबों, उपकरणों की खरीद या रहने और रहने के खर्चों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से नि: शुल्क आवास या अनुदान या तदर्थ मौद्रिक सहायता स्वीकार कर सकता है। 

आवेदन प्रक्रिया
चरण-1

उम्मीदवार निम्नलिखित लिंक से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं: http://disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/Appl-Form%20-NOS(1).pdf

चरण-2

विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ निम्नलिखित पते पर भेजें: अवर सचिव (छात्रवृत्ति) विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग कमरा नंबर 516, 5वीं मंजिल, पं. -दीनदयाल अंत्योदय भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003

आवश्यकताएं
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाणपत्र
  • पैन कार्ड
  • बैंक विवरण
  • आवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र
  • मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र।
  • वोटर आईडी
  • शुल्क रसीद/प्रवेश पत्र
  • माता-पिता/अभिभावक का बैंक विवरण
  • दो प्रतियों में विधिवत पूरा किया गया प्रो-फॉर्मा
  • पिता/माता/अभिभावक/पति/पत्नी के पैन कार्ड
  • निर्धारित प्रोफार्मा में आयकर प्रमाणपत्र
  • उम्मीदवार/माता-पिता/अभिभावकों का आयकर रिटर्न
  • प्रस्तावित अध्ययन का विवरण (500 शब्दों से अधिक नहीं)
  • मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों से प्रवेश पत्रों की प्रति
  • स्वप्रमाणित प्रमाणपत्र (अध्ययन के समान पाठ्यक्रम के लिए किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ नहीं उठा रहे)

मोड

ऑफलाइन


पूछे जाने वाले प्रश्न

हां, निर्धारित वित्तीय सहायता पाठ्यक्रम / शोध या निम्नलिखित अवधि के पूरा होने तक, जो भी पहले हो, प्रदान की जाएगी: पीएचडी - 04 वर्ष (चार वर्ष) मास्टर डिग्री - 03 वर्ष (तीन वर्ष)

आकस्मिक भत्ता किताबों/आवश्यक उपकरणों/अध्ययन दौरे/विषय से संबंधित सम्मेलन, कार्यशालाओं आदि में भाग लेने के लिए यात्रा लागत/थीसिस की टाइपिंग और बाइंडिंग आदि के लिए होगा।

रखरखाव भत्ते का भुगतान प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने से जुड़ा हुआ है। पहले सेमेस्टर/छह महीने के लिए, छात्रवृत्ति पुरस्कार प्राप्तकर्ता को पहली बार में अग्रिम के रूप में रखरखाव भत्ता का भुगतान किया जा सकता है। इसके बाद, अगले सेमेस्टर/छह महीने के लिए रखरखाव भत्ते का भुगतान चयनित छात्र की पहले छह महीने/सेमेस्टर की संतोषजनक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही किया जा सकता है।

हां, चयनित छात्रो को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति वर्ष $2400 तक और ब्रिटेन में चयनित छात्रों को लिए 1560 पोंड प्रति वर्ष तक ऐसा करने की अनुमति है।

प्रत्येक चयन वर्ष में, इस योजना के अंतर्गत धन की उपलब्धता के आधार पर 20 नए छात्रो को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी

हां, प्रत्येक वर्ष चयनित छात्रो में से 30% महिला छात्रो का चयन किया जाएगा। हालाँकि, यदि योजना की शर्तों के अनुसार पर्याप्त महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो अप्रयुक्त धनराशि का उपयोग उपयुक्त पुरुष उम्मीदवारों का चयन करके किया जाएगा।

नहीं, किसी भी विषय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

नहीं, राज्य सरकार, अन्य एजेंसी से किसी अन्य छात्रवृत्ति का उपयोग करके या स्वयं के धन के माध्यम से विदेश में पहले से रह रहे या अध्ययन कर रहे या पढ़ाई पूरी कर चुके उम्मीदवार इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।

एक ही माता-पिता/अभिभावक के दो से अधिक बच्चे छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। उन्हीं माता-पिता/अभिभावकों की दूसरी संतान पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब आवेदक ने जिस वर्ष आवेदन किया है, उसके अंतिम चक्र में स्लॉट अभी भी उपलब्ध हैं।

उम्मीदवार उसी स्तर (परास्नातक/पीएचडी) को आगे बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं है जिसके लिए उसने पहले ही भारत या विदेश में किसी विश्वविद्यालय/संस्थान से योग्यता हासिल कर ली है।

चयनित/अचयनित उम्मीदवारों की सूची पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। सभी पंजीकृत आवेदकों को व्यक्तिगत ईमेल/संदेश भी भेजे जाएंगे।

हम आपके सहयोग के लिए हमेशा उपलब्ध हैं!
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