मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना और अत्यधिक खर्चीले विवाह समारोहों को कम करना है। इस योजना के अंतर्गत प्रति विवाह कुल ₹51,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है – जिसमें दुल्हन के खाते में ₹35,000 की सीधी जमा, विवाह आवश्यकताओं के लिए ₹10,000 तथा अन्य खर्चों हेतु ₹6,000 शामिल हैं। यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय ₹2,00,000 तक है, जिससे सरल एवं सांस्कृतिक रूप से सम्मानजनक विवाह समारोह को प्रोत्साहन मिले।
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
चरण 2
योजना के लिए आवेदन पत्र भरें।
चरण 3
आवेदन फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें।
चरण 4
फॉर्म में मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
चरण 5
"सबमिट" पर क्लिक करें और आगे बढ़ें।
चरण 6
सत्यापन के पश्चात् वित्तीय सहायता प्रक्रिया में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
ऑनलाइन
उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी और जिनके पारिवारिक वार्षिक आय ₹2,00,000 तक हो, वे पात्र हैं।
दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दूल्हे की न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए।
नहीं, यह योजना सभी समुदायों के लिए खुली है।
प्रति विवाह कुल ₹51,000 प्रदान किए जाते हैं, जिसमें दुल्हन के खाते के लिए ₹35,000, आवश्यकताओं हेतु ₹10,000 और अतिरिक्त खर्चों के लिए ₹6,000 शामिल हैं।