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विभाग : प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उ.प्र
राज्य सरकार शहरी - ग्रामीण ऑनलाइन कर्मचारी सामान्य जाति
योजना का विवरण

मुख्यमंत्री शिक्षुता संवर्धन योजना युवाओं के बीच शिक्षुता को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है।इस योजना का उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करना और एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित रोजगार के साथ राज्य में कौशल अंतर को कम करना है


लाभ

योजना के अंतर्गत सरकार उन उद्योगों और प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षुओं को नियुक्त करते हैं। यह योजना विभिन्न उद्योगों जैसे विनिर्माण, सेवा, कृषि और अन्य को आच्छादित करती है। यह योजना प्रशिक्षुओं को उनके प्रशिक्षण और शिक्षा का समर्थन करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। 

 


पात्रता
  • प्रशिक्षुओं को निम्नलिखित श्रेणियों से नियुक्त किया जा सकता है:
  • आईटीआई पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण।
  • वे उम्मीदवार जिनके पास किसी ट्रेड के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है और उन्होंने कोई औपचारिक ट्रेड प्रशिक्षण नहीं लिया है 
  • प्रशिक्षु के लिए न्यूनतम अहर्ता :
    • उसने 14 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करता है।
    • प्रत्येक प्रशिक्षु को पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
    • प्रत्येक प्रशिक्षु के पास आधार नंबर होना चाहिए।
    • ट्रेड के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु, शैक्षणिक एवं शारीरिक योग्यता होनी चाहिए
    • नवीन प्रशिक्षुओं के संबंध में अधिकतम आयु 21 वर्ष होगी।
    • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया
चरण-1

आधिकारिक वेबसाइट http://cmapsup.in/apps पर जाएं

चरण-2

सभी नए प्रतिष्ठान जो खुद को पंजीकृत करना चाहते हैं, वे "स्थापना पंजीकरण" लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या http://cmapsup.in/apps/Account/Registration पर क्लिक कर सकते हैं।

चरण-3

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री प्रशिक्षु प्रशिक्षण स्थापना पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा

चरण-4

पोर्टल पर एक प्रतिष्ठान के रूप में पंजीकरण करने के लिए, स्थापना प्रकार (सरकारी या निजी) का चयन करें और संबंधित फ़ील्ड में एनएपीएस आईडी, स्थापना का नाम, जिला, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें और रजिस्टर बटन पर क्लिक करें।

चरण-5

उपयोगकर्ताओं को संबंधित शीर्षकों के तहत निम्नलिखित विवरण जमा करना होगा: - मूल जानकारी, प्रशिक्षु का नाम, लिंग, जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एनएपीएस आईडी

चरण-6

अनुबंध विवरण- अनुबंध संख्या, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तिथि, एटीएस ट्रेड जिसमें प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, शिक्षुता की अवधि (महीनों में), शिक्षुता की प्रारंभिक तिथि, उम्मीदवार को भुगतान किया गया वेतन/छात्रवृत्ति (रुपये में)

चरण-7

साथ ही, उम्मीदवार की आईटीआई परिणाम स्थिति यानी पास या फेल का चयन करें।

चरण-8

संबंधित क्षेत्रों में बैंक का नाम, खाता संख्या और उम्मीदवार का आईएफएससी कोड (सरकारी प्रतिष्ठान के मामले में) भरें।

चरण-9

प्रशिक्षु विवरण जमा करने के बाद, उपयोगकर्ता को उम्मीदवारों का चालान और दावा विवरण जमा करना होगा।

चरण-10

संबंधित साइड मेनू पर क्लिक करें और फिर उम्मीदवार, वर्ष और तिमाही का चयन करें जिसके लिए छात्रवृत्ति का दावा किया जाना है (निजी प्रतिष्ठान के मामले में)/माह जिसके लिए छात्रवृत्ति का दावा किया जाना है (सरकारी प्रतिष्ठान के मामले में)।

चरण-11

इसके बाद, संबंधित उम्मीदवारों का विवरण पहले से जोड़े गए विवरणों से स्वतः प्राप्त हो जाएगा। यदि आवश्यक हो तो उपयोगकर्ता मासिक छात्रवृत्ति राशि में संशोधन कर सकता है।

चरण-12

साथ में, निम्नलिखित दस्तावेज़ JPG/JPEG/PDF प्रारूप में अपलोड करें, जिनकी फ़ाइल का आकार 2 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए (केवल निजी संगठन के मामले में): भुगतान के लिए संतुति के साथ कवरिंग पत्र प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत चालान बैंक स्टेटमेंट

आवश्यकताएं
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पैन कार्ड
  • जीएसटी नंबर
  • बैंक विवरण
  • पहचान विवरण

मोड

ऑनलाइन


पूछे जाने वाले प्रश्न

मुख्यमंत्री प्रशिक्षु संवर्धन योजना युवाओं के बीच शिक्षुता को बढ़ावा देने के लिए भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है।

सरकार उन उद्योगों और प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षुओं को नियुक्त करते हैं। यह योजना विभिन्न उद्योगों जैसे विनिर्माण, सेवा, कृषि और अन्य को कवर करती है

मुख्यमंत्री शिक्षुता संवर्धन योजना (सीएमएपीएस) युवाओं के बीच शिक्षुता को बढ़ावा देने के लिए भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है।

मुख्यमंत्री प्रशिक्षु संवर्धन योजना के लिए आवेदन करने के लिए, उपरोक्त चरणों का पालन करें |

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हेल्प डेस्क नंबर +91-9005604448