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विभाग : अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
राज्य सरकार शहरी - ग्रामीण ऑनलाइन सभी अनुसूचित जाति
योजना का विवरण

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आवास नवनीकरण योजना का उद्देश्य हरियाणा के पिछड़े वर्ग के परिवारों को पुराने मकानों की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस जन‑सेवा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, पुनःनिरीक्षित जाति और तपरीवास जाति के बीपीएल परिवार ₹80,000 तक प्राप्त कर सकते हैं—राशि ठेकेदार निरीक्षण के बाद निर्धारित होती है। आवेदक ऑनलाइन सरल पोर्टल या तहसील/कल्याण कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।


लाभ
  • न्यूनतम ₹50,000 एवं अधिकतम ₹80,000 तक की वित्तीय सहायता, जिसका निर्धारण ठेकेदार निरीक्षण के बाद होता है। 
  • सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

पात्रता
  • आवेदक अनुसूचित जाति, पुनःनिरीक्षित जाति या तपरीवास जाति का सदस्य होना चाहिए। 
  • ≥ 50 वर्ग यार्ड (ग्रामीण) या ≥ 35 वर्ग यार्ड (शहरी) भूखंड स्वामित्व। 
  • हरियाणा का स्थायी निवासी। 
  • परिवार बीपीएल सूची में शामिल होना चाहिए। 
  • धन प्राप्त करने हेतु वैध बैंक खाता होना आवश्यक। 

आवश्यकताएं
  • राशन कार्ड (बीपीएल) 
  • मतदाता पहचान पत्र 
  • आधार कार्ड 
  • जाति प्रमाण पत्र 
  • भूखंड स्वामित्व प्रमाण पत्र/रजिस्ट्री कॉपी 
  • आय प्रमाण पत्र (बीपीएल दस्तावेज़) 
  • ठेकेदार द्वारा तैयार मरम्मत लागत का विस्तृत अनुमान 
  • बैंक पासबुक की प्रमाणित प्रतिलिपि (प्रथम पृष्ठ) 
  • परिवार पहचान पत्र (PPP), यदि उपलब्ध हो

मोड

ऑनलाइन


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