शिक्षा ऋण योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ,सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा पिछड़ा वर्ग के छात्रो को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित स्नातक एवं उच्च स्तर पर व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु ऋण उपलब्ध कराना है|
1. आच्छादित व्यय: प्रवेश शुल्क और
शिक्षण शुल्क; पुस्तकें; पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक स्टेशनरी और अन्य उपकरण; परीक्षा शुल्क; भोजन एवं आवास व्यय; ऋण अवधि के दौरान पॉलिसी के लिए बीमा प्रीमियम।
2. ऋृण सीमा:
व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए -
ब्याज की दर
या
ऑनलाइन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम लॉगिन पेज पर क्लिक करें।
चरण-2सभी विवरणों के साथ शिक्षा ऋण फॉर्म भरें।
चरण-3
सबमिट पर क्लिक करें|
चरण-4ऑफलाइन एनबीसीएफडीसी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक पात्र व्यक्तियों को जिला से संपर्क करना चाहिए। अपने संबंधित राज्यों/जिलों में संबंधित चैनल पार्टनर्स (सीपी) के प्रबंधक/अधिकारी/शाखा प्रबंधक।
ऑनलाइन