उत्तर प्रदेश सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों की मदद के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से यूपी श्रमिक/मजदूर स्वास्थ्य बीमा योजना एक है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा में 5 लाख रुपये तक और दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थाई विकलांगता होने पर 2 लाख रुपये तक का कैशलेस बीमा कवर दिया जाएगा। योजना के अतर्गत पंजीकृत मजदूर डीबीटी के माध्यम से अपने बैंक खातों में इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट- www.upbocw.in पर जाएं
चरण-2अब श्रमिक टैब पर जाएं और श्रमिक पंजियन/संशोधन मेनू पर क्लिक करें
चरण-3श्रमिक पंजीकरण फॉर्म खोलें
चरण-4फिर अपना आवश्यक विवरण दर्ज करें |
चरण-5अब अप्लाई पर क्लिक करें
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